जेल परिसर में गुंडई पर प्रशासन सख्त : तीन महीने के लिए मुलाकात को किया प्रतिबंधित, प्रहरियों से की थी बत्तमीजी

रायपुर/7 अगस्त । छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में जेल में बंद अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर के मुलाकात पर तीन माह के लिए प्रतिबंधित किया गया है। शोएब ढेबर जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर शासकीय कार्य में बाधा डाला था, जिसके चलते यह प्रतिबंध लगाया गया है।

जेल अधीक्षक रायपुर की ओर से जारी आदेश अनुसार शोएब ढेबर ने अधिवक्ता मुलाकात के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा मना किए जाने के बावजूद जबरन प्रवेश किया, जिससे जेल के सुरक्षा और संचालन व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुआ।

इस घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एमएन प्रधान ने की, जिनकी रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि शोएब ढेबर ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया है।
जेल नियमावली के नियम 690 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक ने आदेश जारी करते हुए शोएब ढेबर को तीन माह तक किसी भी बंदी से किसी भी प्रकार की मुलाकात से प्रतिबंधित कर दिया है।
जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल परिसर की सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे कृत्यों को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने कड़े कदम उठाए जाएंगे।