

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के करदाताओं और व्यवसायियों की ओर से जीएसटी अपील दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने और पुराने मामलों के लिए अम्नेस्ट्री योजना लागू करने की मांग की जा रही है। कर सलाहकार हिमांशु पुरोहित ने माननीय उप मुख्यमंत्री को इस विषय पर एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने करदाताओं को हो रही कठिनाइयों का उल्लेख किया है।
पत्र में बताया गया है कि वर्तमान में जीएसटी अपील दाखिल करने के लिए 90 दिन की समय सीमा निर्धारित है, जो कई मामलों में करदाताओं के लिए पर्याप्त नहीं है। दस्तावेज़ तैयार करने, विशेषज्ञों से सलाह लेने और कानूनी प्रक्रियाओं को समझने में अधिक समय लगता है, जिससे करदाता समय पर अपील दाखिल नहीं कर पाते। इस कारण से, समय सीमा को बढ़ाकर 120 दिन करने की मांग की गई है, जिससे करदाताओं को अपनी अपील दाखिल करने में सुविधा होगी।
इसके अलावा, पत्र में पुराने मामलों के लिए एक विशेष अम्नेस्ट्री योजना की भी मांग की गई है। जिन मामलों की अपील की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उनमें करदाता अभी तक कोई समाधान प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ऐसी स्थिति में अम्नेस्ट्री योजना से करदाताओं को बिना किसी दंड और ब्याज के अपील दाखिल करने का अवसर मिलेगा। इससे राज्य में कर अनुपालन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ करदाताओं को राहत भी मिल सकेगी।
हिमांशु पुरोहित ने इस पत्र के माध्यम से सरकार से अपील की है कि वह करदाताओं की इन समस्याओं पर ध्यान दे और उनके समाधान के लिए उचित कदम उठाए।