
अवैध रूप से महुआ शराब वाहन में रखकर बिक्री करने हेतु ले जाने वाले दो आरोपी को चकरभाठा पुलिस ने किया गिरफ्तार
अपराध क्रमांक 12/2025
धारा 34(2) 59(क) आबकारी एक्ट
जप्ती – कच्ची शराब 80 लीटर कीमती 16000 ₹ एवं मोटर साइकल ड्रीम होंडा कीमती 80000 जुमला कीमती 96000 ₹।

नाम आरोपी –
01.अनिल कुमार पाटले पिता रेशम लाल पाटले उम्र 27 वर्ष निवासी आवास पारा पिरैया थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
- दिल कुमार जांगड़े पिता राजकुमार जांगड़े उम्र 21 वर्ष निवासी आवासपारा पिरैया थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के लगातार अवैध शराब पर कार्यवाही के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा बिलासपुर के मार्गदर्शन में अवैध शराब,एवं नशे के खिलाफ कार्यवाही हेतु थाना चकरभाठा से टीम तैयार कर दिनांक 13.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम पिरैया में आरोपी 01. अनिल कुमार पाटले एवं 02. दिल कुमार जांगड़े के द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने हेतु मोटर साइकल क्रमांक CG 10 AW 8230 में 80 लीटर महुआ शराब परिवहन करते पाए जाने पर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर दोनो आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।
इस कार्यवाही में उप निरीक्षक ओम प्रकाश कुर्रे, प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह, उर्मिला कुजूर आरक्षक भागवत चंद्राकर, योगेंद्र खूंटे, रामकुमार बघेल, मनीष साहू का विशेष योगदान रहा।