
Durg rape case:– 6 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म करहैवानियत करते हुए हत्या करने वाले आरोपी चाचा को 22 अप्रैलतक न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। वहीं दुर्गा अधिवक्ता संघ नेआरोपी का केस नहीं लड़ने और उसे कोई कानूनी मदद प्रदान नहींकरने के संबंध में एक मत होकर शपथ ली है।
Durg दुर्ग। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम सेदरिंदगी करने वाले आरोपी की पैरवी दुर्ग का कोई अधिवक्ता नहींकरेगा। दुर्गा अधिवक्ता संघ ने इस संबंध में शपथ ली है। बता दे किदुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम कन्या भोज के लिएनिकली थी। इसी दौरान उसके चाचा ने भी कन्या भोज के बहानेमासूम को अपने घर को बुलाया और घर की छत पर बने कमरे में लेजाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
मासूम से हैवानियत करते हुए उसकी हत्या कर दी। आरोपी कोगिरफ्तार कर 22 अप्रैल तक न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।
मोहन नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 6 वर्षीया मासूम बच्ची कन्याभोजन के लिए गई थी। वहां से वह घर वापस नहीं आई। आमतौरपर कन्याएं कई घरों में कन्या भोजन करती हैं। इसलिए परिजनों नेसोचा कि बच्ची किसी और घर में भोजन करने चली गई होगी। परजब दोपहर तीन बजे तक बच्ची वापस नहीं आई तो परिजनों नेउसकी खोजबीन शुरू की। इसी बीच मोहल्ले के एक आदमी केकार की डिक्की से बच्ची की लाश मिली। तब कार मालिक कोदोषी बता चाचा पीटने लगा। मोहल्ले के लोगों ने भी कार मालिककी पिटाई की। पुलिस किसी तरह उसे छुड़ाकर थाने लाई।आक्रोशित भीड़ ने उसके घर में पथराव करते हुए गाड़ी में आग लगादी।
बाद में पुलिस को जांच के दौरान बच्ची का चप्पल उसके सगे चाचाके घर में मिला। संदेह होने पर चाचा से सख्ती से पूछताछ की गई।तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि बड़े भाई सेमनमुटाव है इसलिए घटना को अंजाम दिया है। बच्ची को कन्याभोज के बहाने अपने घर के छत में बने कमरे में लेजाकर उसका मुंहदबा कर दुष्कर्म किया। दम घुटने से बच्ची की मौत हो गई। सबूतमिटाने के लिए हैवानियत के साथ बच्ची के प्राइवेट पार्ट को एसिडसे डाल कर जला दिया। फिर शक दूसरे के ऊपर डालने के लिएअपने पड़ोसी के घर के सामने खड़ी कार की खुली डिक्की में शवछुपा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाकर हत्या और दुष्कर्मकी पुष्टि हुई। परिजनों के अनुसार आरोपी ने क्रूरता इस कदर की थीकी बच्ची का आगे और पीछे का प्राइवेट पार्ट फट गया था।
मामला सामने आने पर मोहन नगर थाना पुलिस ने आरोपी चाचा कोगिरतार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1), 64(2 एफ), 65(2), 66, 238 बीएनएस, पाक्सो एक्ट की धारा 6 केतहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी को अदालत में पेश कर 22 अप्रैल तक न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।
वही दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ ने इस जघन्यतम रेप और हत्याकांडके मामले में खड़ा रुख अपनाया है। अधिवक्ता संघ ने आरोपी केकेस की पैरवी करने से इनकार करते हुए आरोपी का पक्ष अदालतमें नहीं रखने की शपथ ली है। दुर्ग अधिवक्ता संघ ने एक मत होकरआरोपी को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता नहीं देने कानिर्णय लिया है।