
रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग इन दिनों एक वायरल फोटो को लेकर विवादों में है। पुलिस अधिकारी डीएसपी राजेंद्र देवांगन की पत्नी हेमलता देवांगन ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कुछ ऐसी तस्वीरें साझा कीं, जो सरकारी नियमों के विपरीत मानी जा रही हैं।

फोटो में dsp की पत्नी न सिर्फ डीएसपी की अधिकारी कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई देती हैं, बल्कि उन्होंने पद-चिन्ह वाली टोपी भी पहन रखी है। इतना ही नहीं – तस्वीरों में सरकारी हथियार AK-47 को भी हाथ में लेकर पोज करते हुए देखा जा सकता है।
क्यों हो रहा है इस पोस्ट पर विवाद?
पुलिस वर्दी, टोपी और पद की पहचान सिर्फ अधिकृत अधिकारी द्वारा ही पहनी जा सकती है।
सरकारी हथियारों का उपयोग या प्रदर्शन बिना पूर्व स्वीकृति गंभीर अपराध के दायरे में आता है।
अधिकारी की कुर्सी एवं प्रतीकात्मक सामानों पर अधिकार सिर्फ संबंधित पदाधिकारी का होता है।
ऐसे में इन तीनों का एक साथ सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया जाना नियमों की स्पष्ट अनदेखी माना जा रहा है।

कौन-कौन सी धाराएँ लागू हो सकती हैं?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार इस मामले में निम्न धाराएँ बन सकती हैं –
IPC धारा 171 – पद एवं अधिकार का दुरुपयोग
Arms Act 1959 (धारा 30) – बिना अनुमति शस्त्र का प्रदर्शन
सेवा आचरण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन
विभागीय जांच बैठाई जा सकती है
आवश्यकता पड़ने पर डीएसपी एवं उनकी पत्नी दोनों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की जाएगी