
Anytimes news. बिलासपुर। आत्महत्या के केस में आरोपी अकबर खान को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
उनके वकील ने उम्र दराज होने एवम स्वास्थ्य खराब होने के कारण इलाज कराने के लिए बाहर ले जाने का हवाला देते हुए उसकी जमानत अर्जी लगाई थी। जिसमे धनंजय गिरी गोस्वामी एवम वीरेंद्र नागवंशी, अरुण नागवंशी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए जमानत न देने की अपील कोर्ट से की थी।
कोर्ट ने दोनो पक्षों की दलीलो को सुनने के बाद आरोपी अकबर खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
देखिए आदेश की कॉपी…





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